पॉलिसी के प्रथम वर्ष से लेकर 85 वर्ष की आयु तक बोनस के लिए आप योग्य होते हैं, प्रीमियम भुगतान की अवधि चाहे जो भी चुनी गई हो। बीमांकित धनराशि तथा संचित बोनसों के बराबर एक टैक्स मुक्त एकमुश्त धनराशि का भुगतान परिपक्वता पर किया जाता है।
भुगतान किए गए प्रीमियमों पर आपको आयकर अधिनियम की धारा 80C के अंतर्गत तथा लाभ धनराशियों पर धारा 10(10D) के अंतर्गत कर बचत के लाभ प्राप्त होते हैं।