एनएवी (NAV) अभिकलन में संशोधन
एनएवी (NAV) अभिकलन में संशोधन जैसा कि 18 अगस्त, 2011 से तय किया गया था,
जैसा कि 18 अगस्त, 2011 से तय किया गया था, आईआरडीए (IRDA) द्वारा इसके सर्कुलर तिथि 29 जुलाई, 2011 के अनुसार, लिंक्ड फंड के लिए नेट एसेट वैल्यू प्रति इकाई (एनएवी (NAV)) के अभिकलन के फार्मूले को संशोधित किया जाता है ।
आईआरडीए (IRDA) द्वारा निर्धारित और पॉलिसी दस्तावेज में मौजूद पुराना फार्मूला: निवेश का बाजार मूल्य, जमा/(घटा), परिसंपत्तियों की खरीदारी/(बिक्री) में हुआ व्यय, जमा, वर्तमान परिसंपत्तियां और उपार्जित ब्याज (फंड प्रबंधन शुल्कों का शुद्ध योग), घटा, वर्तमान देनदारियां व प्रावधान, इसे मूल्यांकन तिथि के फंड के अंतर्गत बकाया इकाइयों की संख्या (इकाइयों के निर्माण / छुटकारा से पहले) से विभाजित करें।
18 अगस्त, 2011 से प्रभावी, आईआरडीए (IRDA) द्वारा निर्धारित संशोधित फार्मूला: फंड के पास मौजूद निवेश का बाजार मूल्य, जमा , वर्तमान परिसंपत्तियों का मूल्य, घटा , वर्तमान देनदारियों और प्रावधानों का मूल्य, यदि कोई है और इसे मूल्यांकन तिथि के वर्तमान इकाइयों की संख्या (इकाइयों के निर्माण / छुटकारा से पहले) से विभाजित करें।
पॉलिसी दस्तावेज को इसके अनुसार संशोधित किया जाएगा।
बीमा और नियामक विकास प्राधिकरण (IRDA) द्वारा निर्धारित इक्विटी शेयर की मूल्यांकन पद्धति में परिवर्तन
बीमा और नियामक विकास प्राधिकरण (IRDA) द्वारा इसके सर्कुलर संख्या IRDA/F&I/INV/CIR/213/10/2013 तिथि 30 अक्टूबर, 2013 के माध्यम से बीमाकर्ताओं के लिए यह अनिवार्य किया है कि वे अपने इक्विटी शेयर के मूल्यांकन के लिए एनएसई या बीएसई को प्राथमिक या द्वितीयक एक्सचेंज के तौर पर चुनें। 28 नवंबर, 2013 से प्रभावी, ट्रेड्स के परिमाण की वजह से, कंपनी ने प्राथमिक एक्सचेंज के तौर पर एनएसई और द्वितीयक एक्सचेंज के तौर पर बीएसई को चुना है। इसके अनुसार, कंपनी के पास मौजूद इक्विटी शेयर को प्राथमिक एक्सचेंज यानी एनएसई के अंतिम मूल्य पर मूल्यांकित किया जाएगा। यदि कोई प्रतिभूति एनएसई में सूचीबद्ध नहीं होती या उसकी ट्रेडिंग नहीं होती तो कंपनी द्वारा द्वितीयक एक्सचेंज यानी बीएसई के अंतिम मूल्य का उपयोग किया जाएगा।